चंडीगढ़ पुलिस: आरोपी संदीप सिंह की जमानत याचिका खारिज हो, मंत्री ने जांच प्रभावित करने की कोशिश की

 

हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री के खिलाफमहिला कोच यौन शोषण मामले में मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. चंडीगढ़ पुलिस ने अपनी अर्जी में यौन शोषण के आरोपी संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की मांग की है. कोर्ट में दी अर्जी में पुलिस ने कहा कि संदीप सिंह की जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.

पुलिस ने कहा कि महिला कोच ने 31 दिसंबर, 2022 को मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए अपने बयान में कहा था कि मंत्री ने 1 जुलाई, 2022 को अपने सरकारी आवास पर बुलाकर छेड़छाड़ की थी.वहीं पुलिस ने कहा कि मंत्री को नोटिस जारी किया गया था और वह जांच में शामिल हुए थे. बता दें कि इस मामले में पुलिस, मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

इस बीच, कोर्ट ने संदीप सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए महिला कोच के आवेदन को भी अनुमति दे दी है. कोर्ट में दायर अर्जी में, उसने एक मामले का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सीआरपीसी के तहत पीड़ित को कार्यवाही में भाग लेने के अपने अधिकारों का दावा करने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है. वहीं पीड़ित कोच के वकील ने कहा कि पीड़िता के पास अपराध घटित होने के बाद हर चरण की सुनवाई का कानूनी निहित अधिकार है. वहीं पुलिस ने अर्जी में आरोप लगाया कि एक मौजूदा मंत्री होने के नाते, आरोपी एफआईआर दर्ज होने के बाद से जांच को प्रभावित कर रहे थे और उन पर दबाव डाल रहे थे.