SYL मुद्दे पर हरियाणा-पंजाब बातचीत से हल निकालें- सुप्रीम कोर्ट

 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के विवादास्पद मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए मिल-बैठकर बातचीत करने को कहा. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने को कहा है. इस मुद्दे पर हुई ज्यादा जानकारी के साथ एक रिपोर्ट के साथ बेंच ने मामले को 15 जनवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया है.

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “पानी एक प्राकृतिक संसाधन है केवल व्यक्तिगत हितों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है.” वहीं जब बेंच ने दोनों राज्यों की बातचीत के लिए एक टेबल पर लाने के लिए केंद्र सरकार पर फटकार लगाई तो अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र ने अप्रैल में पंजाब के नए मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई, 2020 को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से इस मुद्दे का बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास करने को कहा था. हरियाणा सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और अतिरिक्त महाधिवक्ता अनीश गुप्ता ने हरियाणा के पक्ष में फरमान लागू करने की मांग करते हुए कहा कि कई दौर की बातचीतविफल रही है.

पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेएस छाबड़ा ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि वह समस्या का बातचीत से समाधान निकालने की ओर कदम बढाएगी. पंजाब, केंद्र की मदद से दोनों राज्यों के बीच बातचीत से समझौता करने की मांग कर रहा है, जबकि हरियाणा का कहना है कि उसके पक्ष में डिक्री होने के बावजूद उसे अनिश्चित काल तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता है.

वहीं इस मामले को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से कई बैठकें बुलाई गई थी. बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने भाग लिया था लेकिन बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकला. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को अपनी बातचीत जितनी जल्दी हो सके समाप्त करने को कहा है वहीं ऐसा नहीं करने पर वह इस मामले पर फैसला करने के लिए आगे बढ़ेगा.