हरियाणा में 13 सितंबर को पंचायत चुनाव की सूचना अफवाह!

 

सोशल मीडिया पर चल रही हरियाणा में 13 सितंबर को पंचायती चुनाव होने की सूचना को राज्य चुनाव आयोग ने अफवाह करार दिया है. आयोग के अधिकारियों ने कहा, “राज्य चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीख को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है. इसलिए इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.”

हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के सचिव डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से 13 सितंबर को हरियाणा पंचायत चुनाव की सूचना दी जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है. सोशल मीडिया पर एक मैसेज को तेजी से वायरल किया जा रहा है कि सिरसा जिले की अहमदपुर ग्राम पंचायत को छोड़कर पूरे हरियाणा में 13 सितंबर को पंचायत चुनाव का मतदान होगा. उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने इस तरह की कोई सूचना जारी नहीं की है. डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि जब भी पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान किया जाएगा तो उसकी आधिकारिक सूचना हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा दी जाएगी.

प्रदेश में ग्राम स्तर के पंचायत चुनाव करवाने को लेकर सरकार पर विपक्षी पार्टियां सरकार पर पंचायत चुनावों में देरी के आरोप लगती रही हैं. पंचायत चुनाव न होने के कारण ग्रामीण इलाकों में विकास के कार्य ठप्प पड़े हैं. इस बीच सरकारी अधिकारियों द्वारा पंचायती खातों में पड़े पैसों के साथ हेराफेरी करने के मामले भी सामने आएं हैं ऐसे में गांव-देहात के लोग लंबे समय से पंचायत चुनावों की मांग कर रहे हैं.

वहीं हरियाणा सरकार ने पंचायती राज चुनावों के लिए पंच से जिला परिषद पद के लिए नए सिरे से नामांकन फीस का प्रारूप तय कर दिया है. 17 अगस्त को विकास एवं पंचायत विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी. 27 अगस्त तक आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए हैं. अगर कोई आपत्ति जताता है तो उसका निवारण करने के बाद प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा.

विभाग ने इस अधिसूचना को राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किया है. नई फीस पर आने वाले आपत्तियों को दूर कर ही अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी. सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पहले ही राज्य चुनाव आयोग को आदेश जारी कर चुकी है. अब यह अधिसूचना जारी होने पर 27 अगस्त तक आपत्तियां आएंगी और उसके बाद उन्हें दूर किया जाएगा. ऐसे में चुनाव की घोषणा सितंबर महीने में ही संभव है.